भारतीय संविधान: क्या भारतीय संविधान के बारे में यह जानते हैं आप?

भारतीय संविधान: क्या भारतीय संविधान के बारे में यह जानते हैं आप?

भारतीय संविधान: अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आपने यह तो जरूर सुना होगा की 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और हो सकता है की आपने यह भी सुना हो की भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है लेकिन आज दी हिंदुस्तान टुडे आपको भारतीय संविधान से जुड़ी कई सारी ऐसी बाते बताने जा रहा है जो शायद आपने न सुनी हों. अगर आपने संविधान के विषय में शिक्षा हासिल की है या अलग से इसके विषय में पढ़ा है तो हो सकता है की जो बाते आज हम आपको बताने जा रहे है वो बातें आपको पहले से ही पता हो परन्तु आज यह पोस्ट उनके बहुत काम आने वाली है जिनको संविधान के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है।

सबसे पहले बात करते है भारतीय संविधान की उद्देशिका की

“हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी ,पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में,
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली, बन्धुता बढ़ाने के लिए,
दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

तो यह है भारतीय संविधान की उद्देशिका और अब हम आपको भारतीय संविधान की विशेष बातों के बारे में बताते है-

संविधान की मूल प्रतियां हीलियम चैम्बर में मौजूद हैं-

जी हाँ यह बात आपको शायद ही पता हो की भारतीय संविधान की मूल प्रतियां जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई हैं, संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे विशेष चेम्बर में संग्रहित हैं।

करीब 3 साल लगे संविधान निर्माण करने में-

संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। अंतिम बैठक 14 से 26 नवम्बर 1949 के मध्य हुई इस तरह संविधान निर्माण के अंतिम प्रारूप तक पहुंचने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा।

2000 संशोधन हुए थे पहले ही प्रारूप में –

बहस और चर्चा के बाद संविधान में 2000 संशोधन किये गए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किये।

संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में –

9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई जिसके अंतरिम अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा थे।

शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया-

मूल संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को चित्रों के माध्यम से सजाया गया है जिन्हें राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस सहित शांतिनिकेतन के कलाकारों ने तैयार किया।

दुनिया का सबसे बड़ा संविधान-

यह दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे विस्तृत संविधान है। संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने केलिग्राफ किया।

इस लिए है 26 जनवरी का महत्त्व-

26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित तो हो गया , चूंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार ‘पूर्ण स्वराज’ की घोषणा की गई थी इस लिए इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

हमारे पहले गणतंत्र दिवस की परेड आज की तरह राजपथ पर नहीं बल्कि दिल्ली में पुराना किला के पास मैदान में हुई थी। अब वहाँ नेशनल स्टेडियम है। राजपथ पर पहली बार 1955 में परेड हुई थी।

1945 के बाद आजाद हुए 12 एशियाई देशों में मात्र 3 देशों के संविधान टिके। हर पैमाने पर हमेशा खरा उतरा हमारा संविधान।

भारतीय संविधान दुनिया के उन चुनिंदा संविधानो में से है जो लागू होने की तारीख से न केवल बरकरार है बल्कि लगातार मजबूत हुआ है। ऐसा नहीं की 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद 70 वर्ष के दौरान इस पर संकट नहीं आया, लेकिन हर बार यह और ताकतवार बनकर उभरा। अमरीकी विद्वानों जाचरी एलकिं, टॉम गिन्सबर्ग व जेम्स मेल्टन के अनुसार 1789 के बाद से दुनिया भर में संविधानों की औसत आयु मात्र 17 वर्ष रही। 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद आजाद हुए देशों की हालत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान इसका उदहारण है, 14 अगस्त 1947 से वहाँ अब तक तीन अलग-अलग संविधान लागू हो चुके हैं।

  • भारत 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू और 2020 तक एक बार भी नया संविधान नहीं लाना पड़ा।
  • पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, 1956 में संविधान लागू 1962 में फिर से नया संविधान लागू, 1972 में फिर से नया संविधान लागू किया गया।
  • इंडोनेशिया 1945 में आजाद हुआ, 1949 में संविधान लागू, 1955 में फिर से नया संविधान लागू, 1959 में फिर से नया संविधान लागू किया गया।
  • श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, 1972 में संविधान लागू, 1978 में फिर से नया संविधान लागू।
  • वियतनाम 1945 में आजाद हुआ, 1960 में संविधान लागू, 1980 में फिर से नया संविधान लागू, 1992 में फिर से नया संविधान लागू किया गया।
  • म्यांमार 1948 में आजाद हुआ, 1962 में संविधान लागू, 1974 में फिर से नया संविधान लागू, 2008 में फिर से नया संविधान लागू किया गया। (भारतीय संविधान)

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